अब जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते थे या चालान कटने के बाद लापरवाह हो जाते थे। अब उन वाहन चालकों के लिए यह खबर बहुत जरूरी है।
चालान कटने के 90 दिन के अंदर अगर आप अपना चालान नहीं भरते हैं तो आपको वहीं हिरासत में लिया जा सकता है। यह जानकारी यमुनानगर ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने दी।
ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि चालान कटने के बाद कई सालों तक वाहन चालक चालान नहीं भरते थे, जिससे सरकार को काफी नुकसान हो रहा था। अब उन वाहन चालकों की परेशानी बढ़ने वाली है।
क्योंकि उन्हें या तो 90 दिन के अंदर चालान भरना होगा या फिर उनकी गाड़ी हिरासत में ली जाएगी। ट्रैफिक इंचार्ज ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में समझाया और उनका पालन करने की अपील की।

















