Haryana PPP: हरियाणा सरकार ने हाल ही में फैमिली आईडी से जुड़ी नीतियों में अहम बदलाव किए हैं। अब केवल उन्हीं परिवारों की फैमिली आईडी मान्य होगी, जो वास्तव में हरियाणा राज्य में रह रहे हैं। इसके लिए सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है।Haryana PPP
फैमिली आईडी रद्द करने के कारण
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अगर पूरा परिवार हरियाणा छोड़कर दूसरे राज्य में चला जाता है, तो उनकी फैमिली आईडी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक का नाम फैमिली आईडी से हटा दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आईडी रद्द भी की जा सकती है। अगर परिवार का मुखिया किसी सदस्य को हटाने का अनुरोध करता है, तो आईडी रद्द भी की जा सकती है। Haryana PPP
बड़ी घोषणा
हरियाणा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि फैमिली आईडी से जुड़ा कोई भी डेटा किसी निजी या गैर-सरकारी संगठन के साथ साझा नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। Haryana PPP
रद्द होने पर क्या करें?
अगर किसी कारणवश आपकी फैमिली आईडी रद्द या अमान्य हो जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं या फिर CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर भी आसानी से रिन्यू करवा सकते हैं।

















