Haryana budhapa Pension Yojana: हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए कैसे करें आवेदन! जानें यहां

On: March 21, 2026 11:30 PM
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Haryana Budhapa Pension Yojana: How to apply for old age pension scheme in Haryana! Know here

हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने बुढ़ापे में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकें।

मुख्य विशेषताएं

1. मासिक पेंशन राशि – सरकार पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने पेंशन देती है।
(वर्तमान में ₹2750 प्रति माह – यह राशि समय-समय पर बदल सकती है।)

2. बैंक खाते में सीधा भुगतान – पेंशन की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

पात्रता (Eligibility)

1. आयु सीमा – पुरुष और महिलाएं 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हों।

2. आय सीमा – परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी।

4. परिवार पहचान पत्र (PPP) में नाम दर्ज होना अनिवार्य।

जरूरी दस्तावेज:

आधार कार्ड

परिवार पहचान पत्र (PPP)

निवास प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण

पासपोर्ट साइज फोटो

जन्मतिथि प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन –
हरियाणा सरकार की SSPY पोर्टल या सरल पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
(पोर्टल – https://saralharyana.gov.in)

2. ऑफलाइन आवेदन –
नजदीकी CSC सेंटर या ब्लॉक विकास कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

3. जांच और स्वीकृति –
आवेदन की जांच के बाद पात्र लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।

 

महत्वपूर्ण उद्देश्य

बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।

सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता देना।

सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना।

 

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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