UPS Update: UPS पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट! ये कर्मचारी होंगे UPS पेंशन योजना के हकदार

On: June 21, 2025 2:12 PM
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Big update on UPS pension! These employees will be entitled to UPS pension scheme

UPS Update: एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी।UPS Update

सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग की इस बहुप्रतीक्षित मांग के संदर्भ में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कदम सरकारी कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग को संबोधित करता है और सेवानिवृत्ति लाभों में समानता लाता है। उन्होंने कहा कि नया प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।UPS Update

नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए कई सुधार

जितेेंद्र सिंह ने पिछले 11 वर्षों में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की यात्रा पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि शासन को सरल बनाने, नागरिकों को सशक्त बनाने और प्रशासन को मानवीय बनाने के उद्देश्य से कई सुधार किए गए हैं।UPS Update

उन्होंने कहा कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने बुधवार को यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान उनकी मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उनकी समाप्ति पर ओपीएस के तहत लाभ पाने के विकल्पों पर एक आदेश जारी किया।UPS Update

कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प डीओपीपीडब्ल्यू सचिव वी. श्रीनिवास ने पीटीआई को बताया, “यह आदेश किसी कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि अगर उसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसे फिर से ओपीएस के दायरे में लिया जाना चाहिए या नहीं। यह प्रगतिशील प्रकृति का है और कर्मचारियों द्वारा मांगे जा रहे स्पष्टीकरणों को संबोधित करता है।

” अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस सरकारी आदेश का स्वागत किया और इसे सरकार का ऐतिहासिक और बहुत जरूरी कदम बताया। बड़ी संख्या में कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगेUPS Update

मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि यूपीएस में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी को शामिल करने से कर्मचारियों की सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अब बहुत सारे कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगे। डीओपीपीडब्ल्यू ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवा-संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस कार्यान्वयन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था। इसके नियम 10 में एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी को सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता या विकलांगता के आधार पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में एनपीएस या ओपीएस के तहत लाभ लेने का विकल्प चुनने का प्रावधान है।

वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में क्या कहा

वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी को जारी अधिसूचना में कहा था कि 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। डीओपीपीडब्ल्यू ने बुधवार को एक और आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी भी केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी के लाभ के लिए पात्र होंगे। श्रीनिवास ने कहा कि यह आदेश ‘एनपीएस और यूपीएस पेंशनभोगियों के बीच समानता लाता है और वे भी 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे।’

 

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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