Toll Tax Update: नई दिल्ली, 17 जून — नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल वसूली को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी अनिवार्य होगी। यह नया नियम नए और प्रस्तावित टोल प्लाजा पर तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है, जबकि पहले से स्थापित टोल प्लाजा की स्थिति की समीक्षा के बाद इस नियम को लागू किया जाएगा।
इस बदलाव से आम यात्रियों को बार-बार टोल टैक्स देने से राहत मिलेगी और यात्रा कम खर्चीली और अधिक सुविधाजनक हो सकेगी।
NHAI ने बताया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की उन शिकायतों का समाधान करना है, जिनमें कहा गया था कि कुछ क्षेत्रों में 10–20 किलोमीटर के अंतराल पर ही टोल प्लाजा स्थित हैं, जिससे आम लोगों को बार-बार भुगतान करना पड़ता है।
नए नियम की मुख्य बातें:
- नए/प्रस्तावित टोल प्लाजा के बीच 60 किमी की न्यूनतम दूरी अनिवार्य
- पुराने टोल प्लाजा पर यह नियम समीक्षा के बाद लागू किया जाएगा
- नियम से लोगों को टोल टैक्स में राहत
- यात्रा अनुभव बेहतर बनाने की दिशा में कदम
- यह बदलाव विशेषकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो प्रतिदिन लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, जैसे कि कामकाजी लोग, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और व्यावसायिक वाहन चालक।















