NHAI Toll Plaza Rule : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाजा की दूरी को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया हैं। नए नियम के तहत अब दो टोल प्लाजा के बीच की न्यूनतम 60 KM की दूरी अनिवार्य होगी। NHAI द्वारा यह फैसला यात्रियों की शिकायतों के बाद किया गया है, जिनका कहना था कि कम दूरी पर टोल वसूली से यात्रा महंगी हो जाती है। इस नए नियम के बाद अब सीधा फायदा यात्रियों को मिलने वाला हैं।
टोल प्लाजा पर होगा लागू
NHAI के अनुसार, अब दो टोल प्लाज़ा के बीच कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। यह नियम नए और प्रस्तावित टोल प्लाजा पर लागू होगा। पहले से बने टोल प्लाज़ा पर यह नियम समीक्षा के बाद लागू किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यात्रियों को बार-बार टोल देने से राहत दिलाना और यात्रा को सुविधाजनक बनाना है।
जानें क्यों लिया फैसला
लंबे समय से यात्रियों की शिकायतें आ रही थीं कि छोटे-छोटे अंतराल पर टोल वसूले जा रहे हैं, जिससे ट्रैवल खर्च बहुत बढ़ गया है। कई जगहों पर 10-20 किलोमीटर के अंदर ही दो टोल प्लाजा मिल जाते हैं, जिससे एक आम व्यक्ति को काफी परेशानी होती है।
कौन से मार्ग सबसे अधिक प्रभावित होंगे?
यह नया नियम देशभर के नेशनल हाइवे पर लागू किया जाएगा, लेकिन कुछ प्रमुख रूट्स जहां टोल की भरमार है, वहां इसका सबसे अधिक असर देखने को मिलेगा।
इन हाईवे पर टोल प्लाजा औसत दूरी (किमी) में होगा बदलाव !
- दिल्ली – जयपुर 4 50 2 टोल हट सकते हैं
- लखनऊ – कानपुर 2 35 1 टोल हट सकता है
- पुणे – मुंबई एक्सप्रेसवे 3 40 दूरी बढ़ाकर 60 की जाएगी
- चंडीगढ़ – मनाली 4 45 समीक्षा के बाद बदलाव
- कोलकाता – दार्जिलिंग 3 42 प्रस्तावित बदलाव
- अहमदाबाद – सूरत 3 55 आंशिक समायोजन संभव
- हैदराबाद – विजयवाड़ा 2 38 दूरी बढ़ाई जाएगी

















