padma awards: रोहतक, 1 जून : उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों-पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इन पुरस्कारों के लिए आम जनता से ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है।
धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से ही किया जा सकता है। नामांकन करने वाले को 800 शब्दों तक का एक व्याख्यात्मक प्रशस्ति-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की उपलब्धियों और समाज में उनके योगदान का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। समाज के उन निस्वार्थ कर्मयोगियों की पहचान के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए, जो बिना प्रसिद्धि की चाहत के समाज की सेवा कर रहे हैं। विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, कमजोर वर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को आगे लाना चाहिए, ताकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल सके।
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं तकनीक, खेल, जन सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे विविध क्षेत्रों में असाधारण सेवाओं और उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोडक़र सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं। अधिक जानकारी के लिए नागरिक पद्म पुरस्कारों की आधिकारिक वेबसाइट https://www.padmaawards.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं।
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बागवानी विभाग की 7 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में :- उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह
रोहतक, 1 जून : उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी विभाग की 7 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है।
धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार बागवानी विभाग के अन्तर्गत हॉर्टनेट के अन्तर्गत पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने उपरान्त आवेदन की स्वीकृति, भावान्तर भरपाई योजना के तहत दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत के बाद प्रोत्साहन के निपटान तथा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन उपरान्त दावे के निपटान के लिए 21 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नर्सरी फ्रूट लाइसेंस तथा नर्सरी बीज लाइसेंस 90 दिन के अन्दर प्रदान किया जाएगा। हॉर्टनेट के तहत निधि की उपलब्धता के आधार पर भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी का वितरण 30 दिन के अन्दर जबकि सम्पूर्ण दस्तावेज और किसान उत्पादक संगठन के गठन की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद किसान उत्पादक संगठन का सूचीकरण 45 दिन के अन्दर किया जाएगा।
















