हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड अब ऑटोमेटिड राशन कार्ड स्कीम के तहत बनते है जिसमें फैमिली आईडी में दिए गए डाटा के अनुसार राशन कार्ड बिना किसी फॉर्म रजिस्ट्रेशन के बनेंगे । इसके साथ ही अगर PPP में डाटा राशन कार्ड के लिए योग्य नहीं है तो राशन कार्ड अपने आप ही कट जायेगा।
अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख 80 हजार से कम है तो आपका नाम आयुष्मान कार्ड लिस्ट के साथ बीपीपीएल राशन कार्ड लिस्ट में भी आएगा । जिसे सर्च करने के लिए लिंक व अन्य जानकारी नीचे दी गई है।
हरियाणा में BPL (Below Poverty Line) राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको ye प्रक्रिया अपनानी होगी:
1. पात्रता मानदंड
आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1,20,000 से कम होनी चाहिए (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) और ₹1,50,000 से कम होनी चाहिए (शहरी क्षेत्रों के लिए)।
परिवार के पास कोई बड़ा व्यवसाय या संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
2. आवश्यक दस्तावेज़
आवेदक का आधार कार्ड।
परिवार का आय प्रमाण पत्र।
राशन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म (उपलब्ध सरकारी वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से)।
पहचान प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि)।
निवास प्रमाण पत्र।
पासपोर्ट साइज फोटो।
3. आवेदन प्रक्रिया
1. ऑनलाइन आवेदन:
हरियाणा राज्य सरकार की Food & Supplies Department की आधिकारिक वेबसाइट (https://haryanafood.gov.in) पर जाएं।
वहां दिए गए आवेदन फॉर्म को भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
2. ऑफलाइन आवेदन:
आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या कृषि कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट करें।
4. राशन कार्ड की प्राप्ति
आवेदन की जांच होने के बाद, यदि आपके परिवार की आय पात्रता के अनुसार है, तो आपको BPL राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
यह प्रक्रिया 30 से 45 दिनों के भीतर पूरी हो सकती है।

















