Traffic Chalan: अगर गाड़ी पर नहीं लगाया ये स्टीकर तो अब कटेगा 5000 रुपये का चालान

On: May 16, 2025 1:06 PM
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Traffic Challan: If you do not put this sticker on your vehicle, then you will be fined Rs 5000

वाहनों पर रंगीन स्टीकर लगाना यातायात नियमों का अहम हिस्सा है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी वाहनों की पहचान आसानी से की जा सके और उन्हें बिना समय बर्बाद किए पेट्रोल, सीएनजी या डीजल की अलग-अलग (पेट्रोल स्टीकर कार के लिए) श्रेणियों में आसानी से पहचाना जा सके। इन नियमों के चलते अगर किसी वाहन पर रंगीन स्टीकर नहीं लगाया गया तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटा जा सकता है।

यह नियम 2012-2013 में लागू किया गया था और 2019 से सरकार ने इसे सभी पुराने और नए वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया है। यह नियम वाहन मालिकों को अपने (फ्यूल स्टीकर चालान) वाहनों पर रंगीन स्टीकर लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे सड़कों पर सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित होती है।

रंगीन स्टीकर का क्या मतलब है?

आप जानते ही होंगे (Traffic Challan 2025) कि वाहनों पर लगाए जाने वाले फ्यूल स्टिकर अलग-अलग रंगों के होते हैं, इन रंगों के जरिए यह पता चलता है कि वह किस तरह के फ्यूल (Color Coded Fuel Stickers for Cars) पर चलता है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी वाहन की अलग-अलग तरह की पहचान होती है यानी डीजल, पेट्रोल और सीएनजी। डीजल वाहनों (Traffic Challan Rules) की आसानी से पहचान करने के लिए उन्हें नारंगी रंग का स्टिकर दिया जाता है। पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर हल्के नीले रंग का स्टिकर लगाया जाता है, ताकि उन्हें डीजल वाहनों से अलग पहचाना जा सके। बाकी सभी वाहनों पर ग्रे रंग का स्टिकर (Diesel Fuel Sticker for Car) दिया जाता है। अगर आपने अभी तक फ्यूल स्टिकर नहीं लगवाया है तो अपने नजदीकी आरटीओ में जाकर जल्द से जल्द इसे लगवा लें। मोटर व्हीकल एक्ट की इस धारा पर चालान काटा जाता है- सरकार लोगों से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील करती है। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन (fuel sticker for car in delhi) फिर भी अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 (1) के तहत ट्रैफिक चालान जारी किया जाएगा।

2020 में, दिल्ली सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया जिसमें बिना HSRP नंबर प्लेट और स्टिकर वाले वाहनों के लिए 5000 रुपये का चालान जारी किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा में सुधार करना था।

चालान से कैसे बचें?

अगर आपकी कार की विंडशील्ड पर कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर नहीं है तो आप स्टिकर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया काफी आसान है और आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको https://bookmyhsrp.com/ वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको अपनी कार की जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और फ्यूल टाइप देना होगा।

इन डिटेल्स के साथ पूरी होगी प्रक्रिया-

अगर आप सिर्फ कलर स्टिकर ऑप्शन (ट्रैफिक रूल्स) चुनते हैं तो आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देनी होगी। इसमें विभाग आपसे आपका राज्य, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, आगे और पीछे का लेजर कोड और एक कैप्चा मांगता है।

इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको सबमिट बटन (ट्रैफिक रूल्स) पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। पेमेंट पूरा होने के बाद कुछ ही दिनों में आपका कलर स्टिकर आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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