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 Bank Locker Rule: बैंक लॉकर से सामान हो जाए चोरी तो कितना मिलेगा मुआवजा ? देखें RBI गाइडलाइन

On: May 13, 2025 4:48 PM
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Bank Locker Rule

 Bank Locker Rule: जब आप बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो बैंक आपको कई सुविधाएं देता है. इन्हीं में से एक है बैंक लॉकर की सुविधा जिसके जरिए आप अपने कीमती दस्तावेज और सामान सुरक्षित रख सकते हैं. इसके लिए बैंक एक निर्धारित शुल्क वसूलता है जो अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग हो सकता है.

अगर लॉकर से सामान चोरी हो जाए तो कितना मुआवजा मिलेगा?

कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर लॉकर में रखा सामान चोरी या नष्ट हो जाए, तो क्या बैंक इसकी भरपाई करेगा? RBI के नियमों के अनुसार यदि बैंक की लापरवाही से नुकसान होता है, तो बैंक को मुआवजा देना होता है. हालाँकि इसकी कुछ सीमाएं और शर्तें तय की गई हैं.

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जॉइंट लॉकर और नॉमिनी की व्यवस्था
बैंक में आप चाहें तो जॉइंट लॉकर भी खुलवा सकते हैं. जिसमें दो व्यक्ति मिलकर सामान रख सकते हैं. इसके लिए संयुक्त मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर जरूरी होता है. साथ ही लॉकर के लिए नॉमिनी भी नियुक्त किया जा सकता है, जो लॉकर धारक की मृत्यु के बाद पूरी जांच के बाद सामान निकालने का हकदार होता है.

लॉकर में क्या रख सकते हैं और क्या नहीं? ]

RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार आप लॉकर में ये वस्तुएं रख सकते हैं:

गहने
प्रॉपर्टी या लोन से जुड़े दस्तावेज
बीमा पॉलिसी
जन्म और विवाह प्रमाण पत्र
लेकिन लॉकर में नकद पैसा रखना मना है. इसके अलावा निम्नलिखित वस्तुएं भी लॉकर में रखना वर्जित है:

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हथियार, गोला-बारूद
ड्रग्स या नशीले पदार्थ
रेडियोएक्टिव या सड़ने-गलने वाली चीजें
प्रतिबंधित (Contraband) सामग्री
सेफ डिपॉजिट लॉकर के लिए नए नियम क्या हैं?
RBI ने 2022 में लॉकर सेवा से जुड़े नए नियम जारी किए थे जो जनवरी 2023 से पुराने ग्राहकों और जनवरी 2022 से नए ग्राहकों पर लागू हो गए हैं. अब:

लॉकर एग्रीमेंट स्टांप पेपर पर करना अनिवार्य है
बैंक एक बार में अधिकतम तीन साल का किराया ही ले सकता है
बैंक को खाली लॉकर और वेटिंग लिस्ट की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी
कब बैंक को मुआवजा देना होता है?
यदि बैंक की लापरवाही या सुरक्षा में चूक के कारण लॉकर में रखी वस्तुओं को नुकसान होता है, जैसे:

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आग लगना
चोरी या डकैती
इमारत गिरना
तो ऐसी स्थिति में बैंक जिम्मेदार माना जाएगा और उसे मुआवजा देना होगा.
कब बैंक मुआवजा नहीं देता?
अगर प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप या अन्य अप्रत्याशित कारणों से लॉकर में रखा सामान नष्ट हो जाता है, तो बैंक जिम्मेदार नहीं होता. इन स्थितियों में बैंक को कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं होती.

मुआवजा कितना मिलेगा?
RBI के नियमों के अनुसार बैंक अधिकतम वार्षिक किराये के 100 गुना तक मुआवजा दे सकता है.
उदाहरण के लिए:
अगर आपका लॉकर का सालाना किराया ₹1,000 है, तो आपको अधिकतम ₹1 लाख तक का मुआवजा मिल सकता है.

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