देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरह ही एक और लाभकारी योजना है- पीएम किसान मानधन योजना, जो असंगठित क्षेत्र के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत सरकार 60 साल की उम्र के बाद किसानों को ₹3000 मासिक पेंशन देती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी अहम जानकारियां।
योजना की पात्रता क्या है?
किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
वह पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत होना चाहिए।
कोई भी व्यक्ति किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।
कितना अंशदान करना होगा?
आपकी उम्र के आधार पर, आपको इस योजना में हर महीने निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी:
18 वर्ष – ₹55 प्रति माह
30 वर्ष – ₹110 प्रति माह
40 वर्ष – ₹200 प्रति माह
60 वर्ष की आयु के बाद, सरकार आपके बैंक खाते में सीधे ₹3000 प्रति माह पेंशन जमा करेगी।
पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाएँ।
आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर साथ रखें।
ऑपरेटर फॉर्म भरकर आपको पेंशन यूनिक नंबर (PEN) देगा।
मासिक अंशदान ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
योजना की वेबसाइट: maandhan.in पर जाएँ
‘स्व-नामांकन’ विकल्प चुनें।
आधार और बैंक विवरण भरें।
OTP सत्यापन के बाद योजना में शामिल हों।
योजना के लाभ
आजीवन वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। पारदर्शी और आसान प्रक्रिया, बिना बिचौलियों के लाभ। किसान की मृत्यु पर जीवनसाथी को 50% पेंशन का प्रावधान। सरकार द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित निवेश। महत्वपूर्ण सावधानियां योजना से बाहर निकलने पर आप ब्याज सहित निवेश राशि वापस पा सकते हैं। यदि पेंशन लेने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो फंड नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है।
















