रेवाडी: सुनील चौहान। जिले में 13 निजी अस्पताल बिना सरकार से मान्यता लिए कोेरोना के मरीजों का इलाज कर रहे है। स्वास्थ्य विभाग ने इस अस्पतालों को नोटिस जारी कर इस मरीजो को दूसरे अस्पताल में शिफट करने के निर्देश जारी है।
क्या है नियम: कोरोना वायरस के इलाज के लिए अस्पतालों का सरकार के एस-3 पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। जो अस्पताल इस पर रजिस्टर्ड नहीं है, उसे कोविड संक्रमितों का इलाज बंद करना होगा। शनिवार कोसीएमओ डॉ. सुशील माही ने सरकारी आदेशानुसार ये निर्देश जारी कर दिए। अब जिन अस्पतालों का पंजीकरण नहीं है उन्हें मरीजों को सिविल अस्पताल या फिर अन्य पंजीकृत प्राईवेट अस्पताल में शिफ्ट करने होंगे।
13 अस्पतालों का पंजीकरण नहीं: विभाग के अनुसार जिले में इस समय 21 अस्पतालों में कोविड इलाज चल रहा है। जबकि रेवाड़ी व कोसली के सरकारी अस्पतालों को मिलाकर कुल 9 ही अस्पताल एस-3 पोर्टल पर पंजीकृत हैं। ऐसे में बाकी 13 अस्पतालों को अपने मरीज दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने होगे। दरअसल पोर्टल पर पूरे स्टाफ का विवरण और तमाम सुविधाएं होने पर ही इलाज की अनुमति दी जाती है।
पोर्टल पर करें अप्लाई : सीएमओ माही
सीएमओ सुशील माही ने बताया कि कोविड मरीजों को भर्ती करने के लिए एस3 पोर्टल पर आवेदन करें, अनुमति मिलने पर ही अपने अस्पताल में कोविड मरीजों को दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो अस्पताल अधिकृत नहीं है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।