Haryana News: एसीबी, अम्बाला की टीम द्वारा 31 March 2025 को आरोपी तरूण वर्मा जे.ई., नगर परिषद, कैथल को शिकायतकर्ता से 25,000/-रू. नकद बतौर रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों व सह आरोपी विशाल, मैनेजर/विशेषज्ञ सामाजिक लामबंदी और संस्थागत विकास SMID एवं प्रधान मंत्री आवास योजना, कैथल को दुर्गा स्वीट हॉउस, करनाल रोड, कैथल से गिरफ्तार किया है तथा इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या , धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988, थाना भ्र्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला में दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता द्वारा एसीबी, अम्बाला को दी गई शिकायत मे आरोप लगाया है कि उसके द्वारा अपनी पत्नी के नाम घर बनाने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली कुल 2,50,000/-रू. अनुदान राशि के लिये आवेदन किया था। इस अनुदान राशी में से कुल 1,00,000/-रू. अनुदान राशि उसकी पत्नी के खाता में आ चुकी है।Haryana News
आरोपी विशाल मैनेजर/विशेषज्ञ, सामाजिक लामबंदी और संस्थागत विकास विशेषज्ञ SMID प्रधान मंत्री आवास योजना, कैथल व आरोपी तरूण वर्मा जे.ई., नगर परिषद कैथल उसकी पत्नी के खाता में प्राप्त 1,00,000/-रू. अनुदान राशी की पहली किस्त व अनुदान राशी की बकाया 1,50,000/-रू. दूसरी किस्त को ड्रा करवाने की एवज में उससे 50,000/-रू. नकद राशी बतौर रिश्वत की मांग की गई।
उसके व आरोपियों द्वारा आपसी सहमति उपरान्त उपरोक्त 50 हजार रू. बतौर रिश्वत राशी में से आरोपियों द्वारा आज दिनंाक 31.3.2025 को कुल 25,000/-रू. (पहली किस्त) के रूप में रिश्वत की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए एसीबी, अम्बाला की टीम ने आरोपी तरूण वर्मा जे.ई., नगर परिषद, कैथल को सह आरोपी विशाल उपरोक्त के कहे अनुसार शिकायतकर्ता से कुल 25,000/- रू. नकद बतौर रिश्वत राशी ली गई तथा शिकायतकर्ता से रिश्वत राशी लेने उपरान्त आरोपी विशाल वर्मा, जे.ई. द्वारा सह आरोपी विशाल उपरोक्त को दुर्गा स्वीट हॉउस बुलाया गया।
इस पर उपरोक्त दोनो आरोपियो को दुर्गा स्वीट हाउस, करनाल रोड, कैथल से गिरफतार किया गया है। यह पूरी कार्यवाही गवाहो के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ की गई तथा इस कार्यवाही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 का भी पालन किया गया है।

















