Rewari News: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार 8 मार्च को रेवाड़ी, बावल व कोसली के न्यायिक परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इससे पूर्व स्थाई लोक अदालत में 6 मार्च तथा कंज्यूमर कोर्ट यानि उपभोक्ता न्यायालय में 7 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं।सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। Rewari News
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है, जिसकी कहीं कोई अपील नहीं होती और अंतिम रूप से मामलों का निपटारा हो जाता है।Rewari News

















