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Haryana Pashudhan Bima Yojana: पशु पालकों की बल्ले बल्ले: नायब सैनी ने पशुपालकों को दिया तोहफा

On: February 5, 2025 7:26 PM
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Haryana Pashudhan Bima Yojana: हरियाणा कृषि प्रधान देश है। ऐसे मे हरियाण सरकार किसानो की आय बढाने के लिए नई नई योजनाए चलाती रहती है। अगर आप किसा है तो किसानों के लिए अच्छी खबर है।

क्यों कि नायब सैनी सरकार द्वारा किसानों के लिए कई महत्वाकांक्षी योनजाएं चलाई जा रही है। अभी किसानो को एक ओर योजना का लाभ दिया जा रहा है। बता दे इसी योजना के तहत किसानों को 88 हजार रुपये का बीमा कवर दिया जाता है।

हालांकि हरियाणा में यह योजना पुरानी चालई जा रही है। लेकिन इस योजना में किसानो के हितों को लेकर कुछ बदलाव किया गया है। हाल ही ये इस योजना नाम हरियाणा पशुधन योजना है।

जानिए क्या है किसान धन पुश योजना: बता दे यह इस योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी तथा सूअर पशुओ पर बीमा दिया जाता है इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालकों महज 25 रुपये से 100 रुपये तक का प्रीमियम भरना होता है। सबसे बडी बातय है इस योजना में कि अनुसूचित जाति के लोग इसका बिना प्रिमियम हर फायदा मिल रहा है।

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क्या है इस योजना के फायदा: बता दे कि हरियाणा पशुधन बीमा योजना (Haryana Pashudhan Bima Yojana) का उद्देश्य पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों को होने वाले होने वाले नुकसान से बचाना है। सरकार चाहती है कि गरीब व्यक्ति पशुओं की आमदनी पर निर्भर रहता है। ऐसे में अगर पशु मर जाए तो पशुपालक काफी घाटा होता है। इस योजना से पशुओं का बीमा करवाया जाता है ताकि क्लेब मिल सके।

जानिए क्या है बीमा का फायदा: इस योजना के चलते ​जानिए कितना बीमा मिलता है

  • भैंस के लिए 88000 रुपये
  • गाय के लिए 80000 रुपये
  • घोड़े के लिए 40000 रुपये
  • भेड़ के लिए 5000 रुपये
  • बकरी के लिए 5000 रुपये
  • सूअर के लिए 5000 रुपये
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पशुधन योजना के फायदे

  • पशुपालकों को तीन साल की अवधि के लिए 100 रु बीमा का लाभ मिलेगा।
  • सिर्फ तीन साल की अवधि के लिए 25 रु का बीमा कवर होगा
  • अनुसूचित जातियों के मवेशियों के प्रजनकों के लिए मुफ्त होगी।
  • योजना पशु पालकों की आर्थिक स्थिति में एक अच्छा होगा
  • बीमा कंपनिया पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान करेगी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  •  पशुधन बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • परिवार पहचान पत्र।
    • मतदाता पहचान पत्र/ राशन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस।
    • पशुधन का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
    • अनुसूचित जाती व बीपीएल प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
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लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं हरियाणा सरल पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को हरियाणा सरल पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

 

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