Haryana Govt Scheme: हरियाणा सरकार ने राज्य में उद्योगों और व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 42 सेवाओं को ‘सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014’ के तहत शामिल कर दिया है और उनकी निश्चित समय-सीमा तय कर दी गई है। इससे अब लोगों को तय समय के भीतर सरकारी सेवाएं मिलेंगी और किसी तरह की देरी या भ्रष्टाचार नहीं होगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसमें बॉयलर पंजीकरण, व्यापारिक लाइसेंस, सोसाइटी पंजीकरण और औद्योगिक प्रक्रियाओं से जुड़ी सेवाओं को शामिल किया गया है।
Haryana Govt Scheme अब इन सेवाओं की मिलेगी गारंटी
सरकार ने उद्योगों, व्यापारियों और आम जनता की सुविधा के लिए हर सेवा की समय-सीमा तय की है। अब कोई भी सेवा बिना देरी के निर्धारित समय के भीतर मिलेगी।
बॉयलर और उद्योग से जुड़ी सेवाएं
बॉयलर पंजीकरण – 22 दिन
बॉयलर पंजीकरण नवीनीकरण – 15 दिन
बॉयलर रूपांतरण अनुमोदन – 10 दिन
बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट – 30 दिन
बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट – 30 दिन
बॉयलर मरम्मत प्रमाण पत्र – 15 दिन
बॉयलर वैल्डर प्रमाण-पत्र और नवीकरण – 10 दिन
व्यापार और लाइसेंस से जुड़ी सेवाएं
लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीस ट्रेडिंग लाइसेंस – 20 दिन
फर्म पंजीकरण – 7 दिन
फर्म में भागीदारों का परिवर्तन – 3 दिन
फर्म का नाम और कार्यालय परिवर्तन – 3 दिन
सोसाइटी पंजीकरण और प्रशासनिक सेवाएं
सोसाइटी नाम अनुमोदन – 3 दिन
शासकीय निकाय अनुमोदन – 15 दिन
सोसाइटी के नियमों में संशोधन – 60 दिन
फर्म का विघटन – 7 दिन
अनिवार्य वार्षिक विवरणियां दायर करना – 30 दिन
सामान्य निकाय बैठक के प्रस्ताव अनुमोदन – 30 दिन
सोसाइटी के सदस्यों का नामांकन – 30 दिन
औद्योगिक निवेश से जुड़ी सुविधाएं
स्टांप ड्यूटी रिफंड स्कीम – 44 दिन
बिजली शुल्क/ओपन एक्सेस चार्ज छूट – 44 दिन
रोजगार सृजन सब्सिडी – 44 दिन
वैल्यू एडेड टैक्स/राज्य माल एवं सेवा कर निवेश सब्सिडी – 44 दिन
औद्योगिक शिकायतें और समाधान
निवेशक से प्रश्न प्राप्त करने पर स्पष्टीकरण – 7 दिन
शिकायतों और प्रश्नों का समाधान – 15 दिन
नई व्यवस्था से जनता को क्या फायदा?
सरकारी सेवाओं में देरी नहीं होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा।
उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, लाइसेंस समय पर मिलेंगे।
आम जनता को सोसाइटी पंजीकरण, व्यापार और अन्य सेवाएं आसानी से मिलेंगी।
प्रशासनिक प्रक्रियाएं पारदर्शी होंगी और शिकायतों का समाधान तय समय पर होगा।
Haryana Govt Scheme हरियाणा सरकार की नई पहल
हरियाणा सरकार लगातार व्यापार और प्रशासन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अब सभी सेवाओं के लिए समय-सीमा तय हो गई है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता और व्यापारियों की सुविधा के लिए इस प्रक्रिया को लागू कर रही है। अब हरियाणा में कोई भी औद्योगिक, व्यापारिक या प्रशासनिक सेवा बिना देरी के मिलेगी और नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
Haryana Govt Scheme हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। अब सरकारी सेवाएं पारदर्शी होंगी और समय पर मिलेंगी। इससे न सिर्फ व्यापारियों और उद्योगपतियों को फायदा होगा, बल्कि आम जनता को भी सरकारी सेवाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलेगा।

















