Haryana News: विवादों में रहे अग्निवीरों का पहला बैच अगले साल जुलाई में अपनी सेवाएं पूरी अपने वतन लोटेगा। उनके आने से पहले ही हरियाणा सीएम ने उनकी नौकरी के लिए कइ बडे ऐलान कर दिए है। यानि घर पहुचते ही नौकरी मिल जाएगी।
हरियाणा में अग्निपथ योजना के तहत लगे युवाओं को रोजगार की गारंटी दी गई है। सीएम हरियााणा नायब सैनी ने कहा कि अग्निवीर से सेवानिवृत युवाओं को न केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार में पूरी प्राथमिकता मिलेगी।
आफर नंबर एक: बता दे कि हिंदुस्तान में हरियाणा ही पहला स्टेट है तो अग्निवीरों को नौकरी क गांरटी दे रहा है। इतनी इसी के चलते हरियाण में अग्निवीरों की सुरक्षा के लिए बाकायदा नीति लागू कर दी है। इस नीति के चलते अब अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन तथा एसपीओ की भर्ती में 10 प्रतिशत कोटा दिया जाएगा।
आफर नंबर दो: ग्रुप सी की सीधी भर्ती में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
आफर नंबर तीन: इतना ही नही हरियाणा में अग्निवीर के पहले बैच के युवाओं को पांच वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं जिन अग्निवीर के पास कौशल विकास प्रमाण पत्र होगा, उसे स्किल टेस्ट से भी छूट मिलेगी।
आफर नंबर चार: नौकरी नही करना चाहते है तो अग्निवीर स्वरोजगार या उद्यमशीलता को भी आफर दिया जाएगा। इस आफर के चलते उनको उन्हें पांच लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध दिया जाएगा जो कि स्पेशल कोटे से मिलेगा।
आफर नंबर पाच: हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। यानि इसको स्पेशल छूट दी जाएगी।
आफर नंबर छह: हरियाणा में अग्निवीरों को 30 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतनमान पर नौकरी देने वाले उद्योगों को हरियाणा सरकार 60 हजार रुपये वार्षिक सब्सिडी देगी। यानि उद्योगपतियों को इसका फायदा मिलेगा।
आफर नंबर सात: जो युवा प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के रूप में अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन्हें गन लाइसेंस प्रदान हरियाण में तुंरत दिया जाएगा। यानि उनकों पहले प्राथमिकता मिलेगी।
आफर नंबर आठ: हरियाणा में अग्निपथ योजना के तहत लगे युवाओं को रोजगार की गारंटी दी गई है। यानि पहले उनको रोजगार दिया जाएगा।
आफर नंबर नो: सीएम हरियााणा नायब सैनी ने कहा कि अग्निवीर से सेवानिवृत युवाओं को न केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार में पूरी प्राथमिकता मिलेगी।
आफर नंबर दस: बता दे कि हरियाण में ग्रुप-बी की भर्तियों में अग्निवीरों को एक प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
आफर नंबर ग्यारह: हरियाणा मे अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी भर्तियों में सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) में शामिल नहीं होना पड़ेगा। यानि बिन सीइटी ही उनको रोजगार मिलेगा।