Haryana: लोगों को नई नई छूट की स्कीम देकर ग्राहकों को लुभाकर आफर देना महंगा पड गया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने विशाल मेगा मार्ट पर ऑफर की छूट ग्राहक का नहीं देने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।Haryana
जानिए क्या था मामला: नितेश अग्रवाल ने पुलिस का दी शिकायत में बताया कि वे 27 अगस्त 2023 को रेवाड़ी के ब्रास मार्किट स्थित विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग के लिए गए थे।
स्टोर में चिपकाए गए विशेष राखी ऑफर पंपलेट को देखा, जिन पर 299 और 329 एमआरपी की दो टी-शर्ट खरीदने पर 150 रुपए की छूट का ऑफर था।Haryana
नितेश अग्रवाल ने 299 रुपए एमआरपी वाली दो जोड़ी टी-शर्ट ब्रिंक रेगुलर खरीदी। चारों टी-शर्ट की कीमत 1196 रुपए थी और 150 रुपए प्रति जोड़ी टी-शर्ट की छूट के हिसाब से कुल 300 रुपए की छूट थी।
लेकिन शिकायतकर्ता से विशाल मेगा मार्ट ने 1076 रुपए लिए और 300 रुपए की छूट की बजाय 120 रुपए की छूट दी, जो 180 रुपए की ज्यादा राशि वसूली गई। उसने इसी को लेकर विशाल मेगा मार्ट को लीगल नोटिस भी भिजवाया था परंतु उन्होंने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया और ना ही ज्यादा ली हुई राशि लौटाई।
उपभोक्ता कमिशन ने सुनाया ये फैसला: नितेश ने रेवाड़ी उपभोक्ता कमिशन में शिकायत दर्ज करवाई। उसने अदालतम में 180 रुपए की राशि ब्याज सहित वापिस करने और मुआवजे की मांग की गई।
नहीं हुआ कोई पेश: सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजने के बावजूद भी न ही ब्रास मार्किट स्थित विशाल मेगा मार्ट की ओर से कोई कर्मचारी याचिका के जबाब में नहीं आया।
उपभोक्ता कमिशन ने एक पक्षीय कार्रवाई की गई थी और 10 दिसंबर को शिकायतकर्ता के हक में फैसला सुनाया। फैसले के चलते विशाल मेगा मार्ट को उपरोक्त 180 रुपए की राशि शिकायत दर्ज करने की तिथि से 9% वार्षिक ब्याज से 30 दिनों के अंदर-अंदर लौटाने के आदेश दिए। इतना ही ग्राह को परेशान करते चलते 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।