Haryana: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी जी एस वाधवा की अगुवाई में अमित वर्मा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी की देखरेख में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर 561 मामले निपटाते हुए 39 लाख जुर्माना वसूला गया है।
इतना जुर्माना वसूला: राष्ट्रीय लोक अदालत में 40 मोटर दुर्घटना मुआवजा के मामलों का निपटारा करते हुए 3,22,12,559 रूपये मोटर दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों/ घायलों को वितरित किए गए। स्थाई लोक अदालत द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को किया गया था।
561 मामले निपटाए: बता दे कि लोक अदालत रेवाडी मे शनिवार को 561 मामलों का निपटारा करते हुए रुपए 38,38,217 की राशी को स्वीकृत किए गया था। इसी तरह 133 चेक बाउंस, 55 दीवानी मामले व 317 बिजली के मामले व अन्य मामलों का भी निपटारा किया गया। Haryana
गौरतलब है कि इस लोक अदालत के दौरान जिला रेवाड़ी में 13075 मुकदमों का निपटारा किया गया तथा कुल 8 करोड़ 61 लाख 46 हजार 400 रुपए की राशि का भुगतान हुआ।Haryana
राष्ट्रीय लोक अदालत में जजों ने वादकारियों से बातचीत की, उनके मुक़दमों तथा पेश आने वाली कठिनाईयों के बारे में जाना तथा सभी को ज्यादा से ज्यादा समय देकर उनके केसों के निपटारे के लिए भरसक प्रयास किया।Haryana
Haryana गौरतलब है कि लोक अदालत के माध्यम से वादों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है तथा लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए गए मामलों में आगे कोई अपील/ पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती जिससे समय व धन दोनों की ही बचत होती है।
इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के सचिव अमित वर्मा ने बताया कि लोक अदालत के निर्णय से किसी भी पक्ष की हार जीत नहीं होती बल्कि दोनों पक्षों के साथ उचित न्याय होता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी व अंतिम होता है। लोक अदालत में सुलह द्वारा प्राप्त निर्णय से आपसी द्वेष भावना मिटती है।
ये रहे मौजूद: राष्ट्रीय लोक अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप चौधरी, अतिरिक्त जिला एवम् सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा , अतिरिक्त मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी जोगिंद्री, मिस निशा जे एम आई सी कोसली, आलोक आनंद सिविल जज सीनियर डिवीजन बावल, सिविल जज आकाश सरोहा, सिविल जज मिस बेनिका मोजूद रही।
Helpline No : लोगो की सुविधा के लिए हैल्प लाईन नंबर जारी किया हुआ है। वर्मा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 0 1274-220 062 दिया हुआ है ताकि लोग कोई भी सहयता या जानकारी दे सकते है।