Haryana: ये कोचिंग सेंटर होंगे बंद, शिक्षा विभाग ने सूची की जारी

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Haryana:  हरियाणा में बिना मान्यता के चल रहे कोचिंग सेंटरों पर जल्द ही शिकंजा कसा जाएगा।नायब सैनी ने शिक्षा विभाग को आदेश देकर बिना मान्यता के चल रहे कोचिंग सेंटरों की रिपोर्ट मांगी गई है। इतना ही प्रदेश में बिना मान्यता चल रहे

आदेश किए जारी: बता दे इसी कोल लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से एससीईआरटी गुरुग्राम के निदेशक, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और मौलिक खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

 

इन सेंटरो पर लगेगे ताले: आदेश मे साफ कहा है कि अब अवैध कोचिंग सेंटर तुरंत प्रभाव से बंद किए जाने चाहिए। बता दे हरियाणा में बडी संख्या में बिना मान्यता हजारो एकेडमी चल रही है। बिना मान्यता के चल रहे कोचिंग सेंटरों एकेडमी संचालक और भवन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।Haryana

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शिक्षा निदेशक ने कहा है कि सरकार के बार-बार निर्देश के हरियाणा में बडी संख्या में अवैध कोचिंग संस्थान चल रहे है। बार बार कार्रवाई करनके आदेश को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।Haryana

बिना मान्यता प्राप्त सभी एकेडमी को तुरंत बंद कराकर भवन जब्त करें और भवन मालिकों और एकेडमी संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ये भी कहा गया हैकार्रवाई से सभी अपने अपने जिले में ऐसे बिना मान्यता के चल रहे कोचिंग सेंटरों की पूरी समरी तेयार करें कि ताकि कार्रवाई करते समय कारणो को खुलासा किया जा सके।Haryana

 

जानिए क्या है सेंटरो के मानक: बता दे कि नए नियम के चलते  Haryana मे कोचिंग सेंटर का पंजीकरण होना जरूरी है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट अथारिटी को पंजीकरण कैंसिल करने का अधिकार होगा। कोचिंग सेंटर प्राथमिक चिकित्सा किट अग्नि सुरक्षा कोड, भवन सुरक्षा कोड और अन्य मानकों का पालन करना जरूरी होगा।

इतना ही स्पेशल छात्रों को शिकायत दर्ज कराने के लिए एक शिकायत पेटी होनी चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय होना चाहिए।Haryana

 

बता दे Haryana Govt ने फरवरी में विधानसभा में हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक पारित किया था। इसी नियम के चलते सभी निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद रजिस्ट्रेशन नही करवाए जा रहे है। इतना ही रोजाना नए नए संस्थान खोले जा रहे है।

नए नियम के अनुसर बिना पंजीकरण के कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना जुर्म है । सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई हैं।Haryana