Haryana: हरियाणा के जिला रेवाड़ी के बावल के गांव नैहचाना के सरपंच प्यारेलाल को डीसी अभिषेक मीणा ने निलंबित कर दिया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1)(बी) के तहत जांच में दोषी पाए जाने के बाद उसे निलंबन करना पडा।
बता दे कि नैहचाना के सरपंच प्यारेलाल पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने इसकी जांच की । जांच के बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बावल की ओर से ग्राम पंचायत नैहचाना के सरपंच प्यारे लाल के विरुद्ध आरोप मिले।Haryana
प्राथमिक तौर पर सिद्ध होने पर उपायुक्त ने उसे निलंबन का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही बहुमत वाले सरपंच को चार्ज देने का भी निर्देश दिया गया है। यह निर्णय पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।Haryana