Rewari News: नाबालिग का अपहरण करके किया दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई ऐसी सजा

REWARI COURT

Best24News.  Haryana (बेस्ट24 न्यूज), Rewari News : हरियाणा के रेवाड़ी की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने एक बडा फैसला सुना है। न्यायाधीस ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कडी सजा सुनाते हुए 20 साल की कैद व 1 लाख तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सजा सुनते ही आरोपी कोर्ट फूट-फूटकर रोया।

 

 

बता दे पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 10 अप्रैल, 2019 गायब हो गई थी। काफी तलाशने के बावजूद वह नहीं मिली। काफी परेशान होकर पिता ने पुलिस को सूचना दी।

 

उसके बाद थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। बाद में पुलिस से इसी मामले को लेकर पुलिस ने 26 जून, 2019 को गुरुग्राम के एक गांव से नाबालिग को बरामद किया था।Rewari News

 

नाबालिग ने बताई थी आपबीती: जब पुलिस ने नाबालिग की काउंसिलिंग की तो नाबालिग ने बताया था कि आरोपितने ही उसका अपहरण किया था। वह उसे सूनसान जगह ले गया तथा दुष्कर्म किया इतना ही बताने पर जान से मारने की धमकी थींRewari News

 

नाबालिग के बयानों के आधार पर ही पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में चली।Rewari News

 

पुलिस ने सबूत पेेश करते पर अदालत आरोपी सुनील को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 20 साल कैद और 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। इस भी कहा है जुर्माना न भरने पर आरोपी को 20 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।Rewari News