Haryana News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

COURT
रेवाडी: : नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म करने के आराेपी दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। इतना ही नही अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदा नहीं करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।Ayushman Bharat Yojana: लाभार्थी का सूची में नाम नहीं तो, यहां करे शिकायत पुलिस के अनुसार मध्यप्रदेश के जिला छतरपुर के एक गांव निवासी राजमिस्त्री अपने परिवार के साथ शहर की कॉलोनी में रहता है। उन्हीं के मकान के पास जिला छतरपुर के ही एक गांव निवासी उमेश भी अपने भाई के साथ रह रहा था। दोनों के एक ही राज्य से होने के कारण आरोपी का राजमिस्त्री के घर भी आना-जाना था। COURT 11zon जुलाई 2021 की है वारदात: राजमिस्त्री अपनी पत्नी के साथ मजदूरी पर गया हुआ था और उसकी नाबालिग बेटी घर पर ही थी। जब दंपति शाम को घर पहुंचे तो उनकी 17 साल की नाबालिग बेटी गायब मिली।Haryana Police Constable: हरियाणा पुलिस ने निकाली भर्ती, यहां करे अप्लाई पुलिस ने केस दर्ज करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को बरामद कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने मामले में 6 पोक्सो एक्ट की भी धारा जोड़ दी थी। अदालत में चालान प्रस्तुत करने के बाद आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किए। इस आधार पर अदालत ने आरोपी उमेश को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई।