134ए के तहत दाखिले के बावजूद स्कूल से निकाला बच्चा: डीसी के पास पहुंचा मामला

On: November 24, 2021 1:34 PM
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रेवाडी: सुनील चौहान। जिले में स्कूल संचालको दादागिरी बार बार विद्यार्थियों के लिए परेशानी बनी हुई है। एक बार एक स्कूल संचालक ने 134ए के तहत दाखिला होने के बावजूद फीस लेने का दबाब बनाते हुए उसे स्कूल से ही निकाल दिया।

स्कूल ड्रेस में ही पिता के साथ डीसी के पास पहुंचा बच्चा
इसके बाद स्कूल ड्रेस में ही अपने पिता के साथ बच्चा DC यशेन्द्र सिंह के दरबार में पहुंचा और अपनी शिकायत दी। इस शिकायत पर डीसी ने तुरंत अपने रीडर को जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से बात कर बच्चे की फीस माफ कराने का आदेश दिया।

दूसरी कक्षा में स्कूल में करवाया था भर्ती
नारनौल रोड स्थित गांव सहारनवास में रहने वाले कुलभूषण ने DC यशेन्द्र सिंह को दी शिकायत में कहा कि उसने अपने बेटे छविन का दूसरी कक्षा में ही सनग्लो स्कूल में नियम 134ए के तहत दाखिला करा दिया था। अब उसका बेटा 5वीं कक्षा में है। सरकार के नियम के अनुसार नियम 134 ए के तहत पहली से 12वीं तक फीस माफ होती है।

डीईओ को स्कूल फीस माफ कराने का आदेश दिया
कुलभूषण का आरोप है कि स्कूल ने मनमाने ढंग से ना केवल फीस देने का दबाव बनाया, बल्कि प्रताड़ित भी किया। इतना ही नहीं फीस जमा नहीं कराने पर उसके बेटे छविन को स्कूल से ही निकाल दिया। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि 134ए के नियमों व मौलिक शिक्षा के अधिकार रखते स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी फीस माफ कराई जाए। डीसी ने कुलभूषण और उसके बेटे छविन की बात सुनी और फिर रीडर को तुरंत डीईओ से बात कर स्कूल फीस माफ कराने का आदेश दिया। इस दौरान पिता-पुत्र के साथ समाजसेवी साकेत धींगड़ा भी मौजूद थे।

P Chauhan

मै पीके चौहान पिछले 6 साल में पत्रकारिता में कार्यरत हूं। मेरे द्वारा राजनीति, क्राइम व मंनोरजन की खबरे अपडेट की जाती है।

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