हरियाणा: हरेरा के आदेश के बावजूद बिल्डर पर कार्रवाई नहीं, सीएम को भेजी शिकायत
रेवाडी: सुनील चौहान। शहर के सेक्टर-26 स्थित एसआरएस समूह के आवासीय प्रोजेक्ट में समय पर पजेशन नहीं देने के मामले में हरेरा की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद भी अभी तक समूह की संपत्तियों की नीलामी नहीं हो सकी है। इस बाबत आवासीय प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले आवेदकों ने सीएम विंडो पर शिकायत दी है। साथ ही समूह की रोहतक के महम स्थित संपत्तियों की नीलामी कार्रवाई जल्द किए जाने की मांग उठाई है।
शिकायतकर्ता विनोद कुमार ने बताया कि एनसीआर के प्रमुख बिल्डर एसआरएस समूह की ओर से शहर के सेक्टर-26 में साल 2012 में रॉयल हिल्स के नाम से आवासीय प्रोजेक्ट के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए गुड़गांव जिला के गांव पहाड़ी निवासी विनोद कुमार यादव ने अपना फ्लैट बुक कराया था। इसके बाद बिल्डर की तरफ से पांच साल बाद फ्लैट की पजेशन देने का आश्वासन दिया था। साल 2017 में भी जब पजेशन नहीं दी गई। इसके बाद शिकायतकर्ता की तरफ हरियाणा रेगुलेटरी अथॉरिटी कोर्ट पंचकूला की तरफ से याचिका दायर की गई थी। इसमें हरेरा की तरफ से 60 दिनों में यह राशि लौटाने का आदेश दिया गया था। हरेरा कोर्ट के आदेश बाद भी राशि नहीं लौटाई थी, जिस पर पुन: याचिका दायर की थी। इस पर बिल्डर की तरफ पेश हुए प्रतिनिधि ने मालिकों के जेल में होने की बात कहते हुए खाते में पैसे नहीं होने की बात कही। इसके बाद अदालत में समूह की रोहतक के महम में स्थित संपत्तियों का ब्योरा दिया गया था जिसको बाद में नीलाम करके यह राशि देने के आदेश दिए गए। इस आदेश बाद भी रोहतक प्रशासन की तरफ से बिल्डर का कार्यालय फरीदाबाद में बताते हुए वहां की तरफ से कार्रवाई की बात कही गई।
पुन: शिकायत दी गई तो अदालत ने प्रशासन को जुलाई में संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश दिया। आरोप है कि इसके बावजूद भी डीआरओ रोहतक एवं तहसीलदार महम की तरफ से देरी की जा रही है। इस बाबत पुन: शिकायतकर्ता ने सीएम विंडो में शिकायत दी है।