अलवर: सुनील चौहान। कुख्यात गैंगस्टर पपला उर्फ विक्रम गुर्जर के 4 सार्थियों की जयपुर हाईकोर्ट से शुक्रवार को जमान हो गई है। जिन पर 7 सितम्बर 2019 को बहरोड़ थाने के लॉकअप को तोड़ और एके 47 से फायरिंग कर पपला को भगाकर ले जाने का आरोप था। र जयपुर हाई कोर्ट में न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ढड्ढा ने आदेश जारी करते हुए राहुल उर्फ चुहिवाला, श्याम सुंदर उर्फ अशोक, बलवान उर्फ बल्लू तथा अशोक गुर्जर को जमानत दी है। इन सभी पर गैंगस्टर पपला गुर्जर को बहरोड़ थाने से भगाकर ले जाने का आरोप था। इस मामले में गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला सहित करीब 33 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
27 जनवरी को महाराष्ट्र से पकड़ा
इसी साल पपला गुर्जर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से 27 जनवरी को पपला को उसी महिला मित्र जिया सिकलीगर के साथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद पपला को पहले अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल भेजा गया। लेकिन बाद में हरियाणा पुलिस पुराने हत्या के मामले में अजमेर जेल से ले गई थी। अब पपलाहरियाणा के गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद है। वहीं पपला की महिला मित्र जिया की जमानत पहले हो चुकी थी। उसके बाद अब पपला के चार सार्थियों को जमानत मिली है। जिन पर पपला गुर्जर को बहरोड़ थाने का लॉकअप तोड़ कर भगा कर ले जाने का आरोप था।
पुलिसकर्मी व अफसर सस्पेंड हो चुके
इसी मामले में हुई लापरवाही के कारण बहरोड़ के 4 सिपाही ओर हेडकांस्टेबल बर्खास्त किए जा चुके हैं। थानाधिकारी सहित आरपीएस स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था।