धारूहेडा: सुनील चौहान। नशीला पदार्थ बेचने के मामले में जिला पुलिस द्वारा अदालत में
प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर जिला एंव सत्र न्यायाधीश दिनेश मितल की अदालत ने
आरोपी कृष्ण उर्फ काली को 5 महिने का कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माना
भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
गौरतलब है कि सीआईए पुलिस ने 06 जुलाई 2020 को कृष्ण उर्फ काली
पुत्र रमेश कुमार निवासी गरीब नगर धारुहेडा के खिलाफ थाना सैक्टर 06
धारुहेडा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। सीआईए पुलिस टीम
एसआई जितेन्द्र के नेत्तृव में बस स्टैण्ड धारुहेडा के नजदीक गश्त कर रही
थी उस समय गस्त के दौरान सीआई टिम को नशीले पदार्थ सप्लायर कि सूचना
मिलने पर मोहल्ला गरीब नगर धारुहेडा मे रैड करके आरोपी कृष्ण उर्फ काली
को काबू किया था तथा उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जा से कुल 1 किलो 120
ग्रांम गांजा पती बरामद हुआ था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा पेश किए गए अहम साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए दोषी को 5 महिने का कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।