टोल पर मिलने वाली छूट बंद: 20 किलोमीटर में आने ग्रामीणो पर बढा भार

रेवाडी: सुनील चौहान। कई सालों से टोल का लाभ ले रहे लोगों के लिए बुरी खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-352 पर गांव गंगायचा जाट के निकट बने टोल प्लाजा पर अब 0 से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों की छूट अब बंद होने जा रही है। सरकार द्वार टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के ग्रामीणों को दी जाने वाली सब्सिडी की योजना को बंद कर दिया है। अब टोल पार करने के लिए 0 से 20 किलोमीटर में आने वाले गावों के वाहन चालकों को प्रति माह 285 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। टोल पर मिलने वाली छूट वापस लेने से आस-पास के गांवों के ग्रामीणों में सरकार के प्रति रोष है।

15 अगस्त को 2014 बनाई थी पोलिसी: प्रदेश सरकार ने टोल प्लाजा के आस-पास के गांवों के वाहन मालिकों को रियायत देने के लिए 15 अगस्त 2014 से टोल राहत नीति शुरू की थी। यह नीति हर साल 15 अगस्त को आगामी एक साल के लिए बढ़ा दी जाती थी। टोल राहत नीति के अनुसार टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे के स्थानीय निवासियों को उनके निजी वाहनों के मासिक पास के टोल शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता था तथा शेष 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार वहन करती थी। वाणिज्यिक वाहन लाइट कमर्शियल व्हीकल, बस व जेसीबी के मासिक पास के टोल शुल्क का 50 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता था तथा शेष 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार वहन करती थी। इस साल 15 अगस्त से सरकार ने टोल राहत के लिए बनाई गई नीति को बंद कर दिया है। अब 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के निवासी टोल राहत नीति का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब स्थानीय वाहन मालिकों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार टोल शुल्क का भुगतान करना होगा।

इन गांवों को मिलती थी छूट:
गांव गंगायचा जाट, गंगायचा अहीर, बीकानेर, घासेड़ा, किशनगढ़, टहना, मस्तापुर, रोहडाई, लाला, मोहदीनपुर, शादीपुर, नूरपुर, गोकलगढ़, राजपुरा खालसा, लिसाना, नया गांव, नया टहना, जाट भुरथल, राजावास, करावरा, नैनसुखपुरा, बालावास जमापुर, घुडकावास, नांगलिया रणमोख, रोझूवास, गिदोखर व डोहकी के निवासियों को टोल में छूट मिल रही थी। इन गांवों के ग्रामीणों को एसडीएम से छूट के कागजात पर हस्ताक्षर कराने के बाद टोल प्लाजा जमा करानी होती थी, जिसके तहत टोल से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों का आवागमन निश्शुल्क होता था, जबकि पांच से बीस किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के निवासियों को प्रति माह 70 रुपये का फास्टैग में रिचार्ज कराना होता था। अब सभी गांवों के निवासियों को भी प्रति माह 285 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। गंगायचा टोल प्लाजा पर यह नियम दस सितंबर से शुरू कर दिया गया है।

छूट देने की पोलिसी बंद: टोल के बीस किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को छूट देने की पालिसी को वापस ले लिया गया है। अब टोल पर सभी के लिए एक ही नियम लागू कर दिया गया है।

-रविद्र कुमार, एसडीएम रेवाड़ी।