छात्र को चाकू से गोदने वाले हत्यारोपियों को आजीवन कारावास

रेवाड़ी: सुनील चौहान। उधार के रुपये वापस मांगने पर ग्यारहवीं कक्षा के छात्र की चाकू से गोद कर हत्या करने के चारों आरोपितों को दोषी माना गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने चारों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में मोहल्ला कुतुबपुर निवासी दीपक, खड्डा बस्ती निवासी सागर व अजय उर्फ अविनाश तथा कुतुबपुर निवासी पवन कुमार शामिल है।

कालेज के ग्राउंड में मिला था शव: 25 जनवरी 2017 की सुबह शहर थाना पुलिस ने अहीर कालेज के खेल ग्राउंड में एक युवक का शव बरामद किया था। मृतक की शिनाख्त मोहल्ला रामबास निवासी शिवदयाल उर्फ शिबू के बेटे राजेंद्र के रूप में हुई थी। राजेंद्र 11वीं कक्षा का छात्र था। शिवदयाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राजेंद्र ने दीपक को दस हजार रुपये, पवन शर्मा को 70 हजार रुपये व सागर को सात हजार रुपये उधार दिए थे। राजेंद्र तीनों पर रुपये वापस देने के लिए दबाव बना रहा था। 24 जनवरी 2017 को दीपक, सागर, पवन व अजय उर्फ अविनाश ने राजेंद्र को नाईवाली रेलवे पुल के नीचे बुलाया था। यहां पर राजेंद्र की चारों के साथ बहस हो गई थी। चारों ने चाकू से गोद कर राजेंद्र की हत्या कर दी थी। शहर थाना पुलिस ने चारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर चारों को राजेंद्र की हत्या का दोषी करार दिया। 15 सितंबर को दिए अपने निर्णय में एएसजे सुनील कुमार दीवान की अदालत ने चारों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।