धारूहेडा: सुनील चौहान। गांव खिजुरी में सद्भावना जागरूकता कार्यक्रम के तहत सरकारी योजनाओं के ग्रामीणों को जागरूक किया। कैलाश चंद एड्वोकेट ने ग्रामवासियों ने समस्याओ के समाधान के लिये सुझाव भी मांगे जिस पर अधिवक्ता ने लोगो की समस्याएं सुनकर समस्याओ के निदान बारे जागरूक किया ! अधिवक्ता ने प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क शिक्षा नियम 134 ए के बारे में बताया और कहा कि उनके द्वारा जिला न्ययालय अधिवक्ता हाल में 134ए के आवेदन हेतु निशुल्क कैम्प चलाया जा रहा है, आवेदन करने के लिये दिनाक 24 नवम्बर का समय है । अपने साथ परिवार पहचान कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, BPL कार्ड या 2लाख या उससे कम का आय प्रमाण पत्र, वर्ष 2021 का बना हुआ हो, आधार कार्ड बच्चे और अभिभावक का, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल का UDISE कॉड, पिछले वर्ष जिस स्कूल में पढ़ रहा था उस स्कूल का UDISE कॉड, बच्चे का SRN नम्बर,पहचान का अन्य कोई दस्तावेज व मोबाइल फोन साथ अपने साथ लेकर आये। अधिवक्ता ने सरकारी योजनाओं बारे बताया कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में BPL परिवारों की महिलाओं के रोजगार हेतु ऋण देने की योजना सुरु की है
विधवा महिलाओ को दिया जा रहा ऋण :- महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने के लिये बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है। जिन महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है तथा आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष है। अधिवक्ता ने बताया कि प्रदेश में असंगठित मजदूरों हेतु भी योजनाए है जिसके तहत महिलाओ को बच्चे के जन्म से पहले ओर बाद तक सहायता राशि दी जा रही है, मजदूरों के बच्चो की शिक्षा हेतु 50,000/- वार्षिक सहायता और बच्चो के विवाह के समय (कन्या के विवाह पर 51,000/- व लड़के के विवाह पर 21,000/- सहायता राशि) भी दी जाती है, मजदूर परिवारो को तीर्थ स्थानों पर भृमण हेतु सहायता राशि, व मजदूरों को वर्द्ध अवस्था मे बुढापा पेंशन के अलावा 1000/- सहायता प्रत्येक माह ओर दिया जाता है, मजदूर महिलाओ को खुद के कपड़ो हेतु प्रत्येक वर्ष 5100/- रुपए भी दिए जा रहे हैं।